Wednesday, November, 26,2025

अब कमिश्नरेट क्षेत्र के हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम

जयपुर: जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर payer ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में भी लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह व्यवस्था एनएच-48 पर दौलतपुरा से लेकर बगरू थाना क्षेत्र तक शुरू की जाएगी। चंदवाजी से शाहजहांपुर के बीच पहले से लागू यह सिस्टम अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा।

इसके तहत सड़क पर वाहनों की लेन के अनुसार गति और श्रेणी निर्धारित की जाएगी तथा निगरानी आईटीएमएस कैमरों के माध्यम से की जाएगी। स्पेशल कमिश्नर पुलिस (ऑपरेशन्स) राहुल प्रकाश ने बताया कि चंदवाजी से शाहजहांपुर तक करीब 125 किलोमीटर के दायरे में यह सिस्टम 6 सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब इस व्यवस्था को जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में भी लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

इसके लिए शनिवार को डीसीपी वेस्ट कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें डीसीपी वेस्ट, ट्रैफिक, संबंधित एडीसीपी, एसीपी, टीआई और थाना प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में कार्य योजना तय की जाएगी ताकि सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। कमिश्नरेट में लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने
को मिलेगी और ट्रैफिक अनुशासन में सुधार होगा।

नई व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सड़क पर रोकने की बजाय कैमरों से स्वतः निगरानी होगी। नियम तोड़ने वाले चालक को मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों के बीच होने वाले विवादों तथा अचानक गाड़ी रोकने से होने वाले हादसों में कमी आएगी।

यातायात नियमों का उल्लंघन, 10 करोड़ का जुर्माना

शुरुआती दौर में पांच दिन तक संबंधित एसीपी और थाना प्रभारी मौके पर रहकर वाहन चालकों, मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स को जागरूक करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों से अपील की जाएगी कि वे अपने वाहनों को निर्धारित लेन में ही चलाएं। अभियान में सहयोग करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर रेज के अंतर्गत दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर पहले चरण में चंदवाजी से शाहजहांपुर तक लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया गया था। अब तक इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर हजारों वाहनों से 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।

तीसरी लेन में चलेंगे भारी वाहन

इस सिस्टम के तहत भारी वाहन तीसरी लेन में चलेंगे। ओवरटेक करते समय उन्हें केवल दूसरी लेन में आने की अनुमति होगी, लेकिन ओवरटेक के बाद फिर तीसरी लेन में लौटना अनिवार्य होगा। वहीं, बस, ट्रक और ट्रोला जैसे भारी वाहन पहली लेन में नहीं चल सकेंगे। पहली लेन आपातकालीन वाहनों, जैसे एंबुलेंस, पुलिस की गाड़ियां और हल्के वाहनों के लिए रहेगी। फिर भी नियम तोड़ने वाले वाहनों की वीओसी मोबाइल एप के माध्यम से चालान की कार्रवाई की जाएगी।

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