Friday, April, 18,2025

सांगानेर की 800 टैक्सटाइल फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा

जयपुर : जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट संख्या एक ने सांगानेर स्थित 800 से अधिक टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को सीज कर उनकी कुर्की के आदेश दिए हैं। यह आदेश सांगानेर में इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित अपशिष्ट का निष्पादन करने के लिए सीईटीपी प्लांट बनाने वाली कंपनी की ओर से दायर एक्जीक्यूशन पीटीशन पर दिए। कॉमर्शियल कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी मौका दिया है कि वह पॉल्यूटर पे के नियम के अनुसार कंपनी को जारी की गई अवार्ड की राशि का भुगतान करे और बाद में इस राशि की वसूली फैक्ट्री संचालकों से वसूल करें।

तीन माह में कंपनी को अवार्ड राशि का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जितने भी फैक्ट्री मालिक है, उन सभी की चल-अचल संपति को अटैच कर सीज करने के साथ ही उनकी कुर्की कर वसूली की जाए। इसके लिए कोर्ट के अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में चल अचल संपतियों की खुली नीलामी कर वसूली करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए अदालत ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जयपुर जिला कलेक्टर आवश्यक सभी संसाधन मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। सीईटीपी प्लांट बनाने वाली कंपनी मैसर्स एडवेंट इनवारोकेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने प्लांट के निर्माण के सालों बाद भी टेंडर राशि का भुगतान नहीं करने पर ये एक्जीक्यूशन पीटीशन गांधीनगर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में दायर की थी, जिसे गांधीनगर कोर्ट ने जयपुर की कॉमर्शियल कोर्ट संख्या 1 को ट्रांसफर किया।

जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट संख्या 1 के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने मामले में ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनी के साथ ही फैक्ट्री मालिकों की ओर से बनाई गई कंपनी और आपत्तिकर्ताओं की बहस सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट के आदेश कि पालना के लिए जब भी कोर्ट अधिकारी द्वारा पुलिस सहायता कि आवश्यकता की मांग करे तो वो आवश्यक पुलिस सहायता उपलब्ध कराएंगे।

क्या था मामला

सांगानेर में सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन ने कपड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट के शोधन के लिए सभी फैक्ट्रियों के लिए संयुक्त रूप से सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) निर्माण के लिए टेंडर जारी किया। इसके लिए 12.3 एलएलडी के ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर 22 मई, 2015 को गुजरात के गांधीनगर स्थित मैसर्स एडवेंट इनवारोकेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिला था। 24 जुलाई, 2015 को एसकेआसीए और एडवेंट इनवारोकेयर टेक्नोलॉजी के बीच ट्रीटमेंट प्लांट के
लिए समझौता हुआ। समझौते के बाद इस प्लांट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फंड हासिल करने के लिए (एसपीवी) का गठन किया जाना जरूरी थी। विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीयू) के लिए सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन ने इसके लिए सांगानेर एनवायरो परियोजना विकास कंपनी का गठन किया। इस कंपनी को पूरी तरह से एसकेआरसीए और सांगानेर प्रदूषण निवारण समिति के सदस्यों के द्वारा बनाया गया था। इसमें करीब 800 फैक्ट्री संचालक शामिल थे। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का आवंटन जेडीए की ओर से समिति के नाम पर किया गया। इस समिति में टैक्सटाइल फैक्ट्री संचालकों के साथ ही जयपुर जिला कलेक्टर भी शामिल थे। समझौते के अनुसार मैसर्स एडवेंट इनवारोकेयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने समय पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन प्लांट पर हुए खर्च का कंपनी को भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं होने पर 12 अगस्त, 2019 को प्लांट निर्माता कंपनी ने बकाया 33 करोड़ की रिकवरी के लिए गांधीनगर की कोर्ट में क्लेम दायर किया। 12 अक्टूबर, 2021 को गांधीनगर के प्रिसिंपल जज की अदालत ने एडवेंट कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए मूल राशि 33 करोड़ के साथ ही ब्याज देने के आदेश दिए। सांगानेर के फैक्ट्री संचालकों ने इस अवार्ड आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिकाएं खारिज करते हुए अवार्ड को उचित ठकराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्जीक्यूशन के लिए कंपनी ने जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट में पिटिशन दायर की, जिस जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया।

 

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