Sunday, April, 06,2025

कैफे-रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चियों के साथ होते हैं अनैतिक काम

जयपुर: शहर में चल रहे कैफे में कैबिन को लेकर पोक्सो कोर्ट नंबर दो जयपुर महानगर-प्रथम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जयपुर में संचालित कैफे और रेस्टोरेंटों में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों के साथ गलत और अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं।

जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने महेश नगर थाने में दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले में दो कैफे संचालक आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के साथ यह टिप्पणी की है। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि कैफे व रेस्टोरेंट की आड़ में नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। उन्होंने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जा सकता है और पीड़ित नाबालिग बच्चियों को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आरोपी ब्रोम कैफे संचालक दीपांशु शर्मा और डीएचसी डेजर्ट हार्ड कैफे चलाने वाले बाबूलाल के खिलाफ पुलिस ने धारा 483 बीएनएसएस एवं पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इन्होंने अनैतिक काम करने के लिए पोक्सो एक्ट के आरोपी को जगह उपलब्ध करवाई थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एसपीपी राकेश महर्षि ने दलीलें पेश की। मामले का अनुसंधान महेश नगर थानाधिकारी गुंजन ने किया।

ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद कराएं जिला कलेक्टर

अदालत ने जयपुर कलेक्टर को निर्देश दिए कि यदि किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में नाबालिगों के साथ शारीरिक शोषण जैसी गतिविधियां पाई जाएं, तो पीटा एक्ट के तहत तुस्त ऐसे प्रतिष्ठान को बंद करवाएं। मामले में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे कैफे मालिकों ने बहुत ज्यादा रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। हालांकि, यह शुल्क उन ग्राहकों से लिया जाता है, जो कैबिन
का उपयोग निजी उद्देश्यों, जैसे नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के लिए करते हैं। इन कैफे में युवक-युवतियों को अनैतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके अलावा रिपोर्ट में 'अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' की धारा 3 का उल्लेख किया गया है, जो ऐसे अपराधों को दंडनीय बनाती है। अधिनियम की धारा 2 (ए) के अनुसार, यदि कोई स्थान वैश्यावृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे 'वेश्यालय' की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं, थारा 3 के अनुसार, किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में उपयोग करना या इसकी अनुमति देना एक दंडनीय अपराध है। इस मामले में कोर्ट ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर यह जिम्मेदारी तय की है कि यदि पुलिस या अन्य अधिकारी इसे संज्ञान में लाएं, तो उचित कार्रवाई की जाए।

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