Wednesday, April, 09,2025

SC के निर्देश पर HC सीजे की एकलपीठ में सुनवाई... बहस अधूरी

जयपुर: एकल पट्टा प्रकरण को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट मैं सुनवाई हुई। इस मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, तत्कालीन आईएएस जीएस संधू, आरएएस अधिकारी ओंकारमल सैनी और अन्य के खिलाफ आरोप हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (सीजे) एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने राज्य सरकार से अभियोजन के संबंध में सरकार की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि हम धारीवाल सहित अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध करते हैं। वहीं, हम 26 नवंबर 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तत्कालीन गहलोत सरकार की रिवीजन याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट इस मामले में फाइनल सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान अशोक पाठक ने मामले में पार्टी बनने की एप्लिकेशन लगाई। इसका धारीवाल सहित अन्य की तरफ से विरोध किया गया। अलबत्ता, दोनों पक्षों की बहस अधूरी रही। अब अदालत 7 अप्रैल को मामले में सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि अशोक पाठक एसएलपी पर आदेश देते हुए की सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को, हाई कोर्ट के 17 जनवरी 2023 और 15 नवंबर 2022
को दिए आदेश रद्द कर दिए थे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश खुद इस मामले की सुनवाई करें और 6 महीने के अंदर अपना फैसला दें। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने एक बार फिर से एकल पट्टा केस में सुनवाई शुरू की थी। सुनवाई में शांति धारीवाल और अन्य की ओर से एडवोकेट एसएस होरा व सीनियर एडवोकेट विवेक राज सिंह बाजवा ने ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से एसवी राजू और स्पेशल लोक अभियोजक अभिनव शर्मा ने पैरवी की।

जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा मिले बम मामले में फैसला आज

जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम के मामले में शुक्रवार को फैसला आएगा। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी जिंदा बम प्लांट करने के 4 आरोपियों का फैसला सुनाएंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने पहले 29 मार्च को फैसले का दिन तय किया था, लेकिन पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाते हुए शुक्रवार को फैसले का दिन तय किया था। इससे पहले ब्लास्ट के 8 मामलों में यही अदालत करीब साढ़े 5 साल पहले आरोपियों को फांसी की सजा सुना चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मामले में दो आरोपी जमानत पर हैं। वहीं, दो जेल में बंद हैं। इस मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

  Share on

Related News

Connect With Us

visit e-papers
Epaper

आज का राशिफल

image

मेष

रुके काम बनेंगे, नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए शुभ।

image

वृष

आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के साथ धनलाभ होगा।

image

मिथुन

गुरु शुभ फल देंगे, शत्रु पराजित होंगे

image

कर्क

मिलाजुला असर रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम के साथ नौकरी पेशा को दिक्कतें आ सकती है।

image

सिंह

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ मकान,वाहन सुख मिलेगा।

image

कन्या

कामकाज के अवसरों में वृद्धि, भाग्य का साथ मिलेगा।

image

तुला

धन की रुकावटें दूर होंगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी।

image

वृश्चिक

आर्थिक स्थिति सुधरेगी, व्यापार में निवेश संबंधी फैसले की आजादी मिलेगी।

image

धनु

लाभ में वृद्धि होगी, कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

image

मकर

सुखद पलों की प्राप्ति होगी। फिजूल के खर्चे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा।

image

कुंभ

धनलाभ के अवसरों में वृद्धि के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते रहे।

image

मीन

संभलकर रहे, जल्दबाजी नहीं दिखाए। कानूनी वाद-विवादों से बचे।

Gallery