Friday, September, 26,2025

कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियां होंगी जब्त

डीडवाना: डीडवाना में अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियां जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 8 साल से ज्यादा समय तक अदालत का आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर अदालत की अवमानना माना है। यह पूरा मामला एक वक्फ कमेटी से जुड़ा है, जिसमें जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

वकील हाकम अली खान ने बताया कि यह मामला वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार का है। डीडवाना स्थित कब्रिस्तान की भूमि को लेकर वर्ष 2003 में एक सिविल वाद दायर किया गया था। इस मामले में राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने 21 दिसंबर, 2015 को एक बड़ा फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने यह माना कि डीडवाना में गजट नोटिफिकेशन में वर्णित कब्रिस्तान की जमीन वक्फ की संपत्ति है। साथ ही जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को आदेश दिया गया था कि वे इस जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें और यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस पर कोई बदलाव या ट्रांसफर न हो, लेकिन इस फैसले की पालना नहीं हुई। इस पर वक्फ कमेटी ने कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए वर्ष 2016 में अपर जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की।

अदालत ने तीनों अधिकारियों को बताया लापरवाह

अपर जिला एवं सेशन जज राजेश कुमार गजरा ने अपने फैसले में तीनों अधिकारियों को लापरवाह बताया। कोर्ट ने कहा कि 8 साल से ज्यादा समय से लंबित इस मामले में बार-बार आदेश जारी करने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे और अगली तारीख लेकर मामले को टालने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह अधिकारी जानबूझकर आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। जज ने कहा कि प्रशासन के इन लापरवाह अधिकारियों को कोर्ट के आदेश नहीं मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इजराय के मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन यह मामला बरसों से लटका हुआ है।

भंवरी हत्याकांडः हाई कोर्ट ऑर्डर के 21 माह बाद भी नहीं दी पेंशन, सीएमएचओ को नोटिस

जोधपुर। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट के आदेश के 21 माह बाद भी पेंशन नहीं दिए जाने पर दायर अवमानना याचिका में जस्टिस रेखा बोराणा की कोर्ट ने जोधपुर सीएमएचओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कागजात दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी। जोधपुर के बोरूदा निवासी याचिकाकर्ता साहिल पेमावत की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अवमानना याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि हाई कोर्ट की सिंगल बैंच का 12 जनवरी, 2024 का फैसला होने के 21 माह बाद भी उन्हें न तो पेंशन दी गई है और न ही पेंशन परिलाभ का भुगतान किया गया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट आदेश दिए थे कि मृतका भंवरी देवी के तमाम बकाया सेवा परिलाभ, देय पेंशन एवं अन्य सभी सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर पूरे एरियर का भुगतान मय ब्याज भंवरी देवी के बेटे साहिल और दोनों पुत्रियों अश्विनी और सुहानी को चार माह के भीतर दिया जाए।

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