Thursday, January, 29,2026

'रिश्वत नहीं दी तो अस्पताल को कर देंगे योजना से बाहर'

जयपुर: प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में लंबित बिलों के बदले रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) के स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. कुलदीप पर शिकंजा कसने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इलाज करने वाले भीलवाड़ा के सिद्धि विनायक अस्पताल को पिछले एक माह से एनआईसीएल के स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. कुलदीप द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। डॉ. कुलदीप ने अस्पताल प्रबंधन को कथित फर्जीवाड़े का हवाला देते हुए कहा था कि यदि रिश्वत नहीं दी गई तो अस्पताल को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। शुरुआत में 14 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसे बाद में 11 लाख रुपए में तय किया गया। डॉ. कुलदीप जयपुर में बैठकर पूरे रिश्वत के खेल का संचालन कर रहा था। अस्पताल संचालक ने बताया कि डॉ. कुलदीप ने योजना में कथित अनियमितताओं का हवाला देकर अस्पताल को ब्लैकमेल किया।

इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे भीलवाड़ा के केशव पोरवाल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. पंकज छीपा (40) ने डॉ. कुलदीप के लिए 9.50 लाख और स्वयं के लिए 1.50 लाख की मांग की थी। अजमेर रेंज के एसपी महावीर सिंह राणावत ने पुष्टि की कि सिद्धि विनायक अस्पताल ने योजना के तहत मरीजों का इलाज किया और बिल एनआईसीएल को भेजे, लेकिन डॉ. कुलदीप ने गंभीर खामियों का हवाला देकर अस्पताल को धमकाया। शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू की और सोमवार को डॉ. पंकज छीपा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

करोड़ों का खेल !

प्रदेश में आयुष्मान योजना से कुल 2175 अस्पताल जुड़े हुए हैं, जिनमें 1131 निजी अस्पताल शामिल हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के करोड़ों रुपए के बीमा बिल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पास किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. कुलदीप पर कार्रवाई होते ही इस बड़े रिश्वत नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का भी खुलासा हो सकता है।

हाई कोर्ट से डॉ. मनीष अग्रवाल को जमानत

इधर, जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मनीष अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। डॉ. अग्रवाल को एसीबी ने 9 अक्टूबर को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वे ब्रेन कॉयल सप्लाई करने वाली कंपनी से 12.50 लाख रुपए का बिल पास करने के बदले रिश्वत मांग रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था, जहां वे 66 दिन तक रहे। सह-आरोपी जगत सिंह तंवर को भी जमानत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। एसीबी की कार्रवाई के दौरान डॉ. अग्रवाल के एक कर्मचारी ने रिश्वत की रकम एक प्लॉट में फेंक दी थी, जिसे एसीबी टीम ने बरामद कर लिया। छापेमारी में जयपुर में एक फ्लैट, तीन मकान और एक कृषि भूमि के दस्तावेज मिले, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉ. अग्रवाल को निलंबित कर दिया था और उनकी उपस्थिति जोधपुर मेडिकल कॉलेज में दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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