Friday, October, 10,2025

सजा माफी को लेकर सरकार राजभवन भेज चुकी है सिफारिश

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अंता विधानसभा सीट चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर राज्यपाल राहत देते हैं तो क्या चुनाव प्रक्रिया रोकी जा सकती है? अंता सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्यता के बाद खाली हुई थी। उन्हें एक पुराने मामले में अदालत ने तीन वर्ष से अधिक की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। इस पर मीणा ने अपनी सजा में कमी की मांग करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के पास दया याचिका दाखिल की थी। याचिका पर राजभवन की तरफ से राज्य सरकार को पक्ष रखने को कहा था।

इस पर राज्य सरकार ने इस याचिका को पांच दिन पहले अपनी सिफारिशों के साथ राजभवन को भेज दिया। मामला अभी विचाराधीन है, अगर राज्यपाल सजा तीन साल से कम कर देते हैं तो कंवरलाल की सदस्यता बहाली की संभावना बन सकती है। हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से अंता सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया को रोकना आसान नहीं होगा। यह मामला कानूनी व्याख्या का विषय बन सकता है। अंता उपचुनाव न केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव होगा, बल्कि यह राजस्थान की राजनीति में संवैधानिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक नैतिकता की परीक्षा भी मानी जा रही है। राज्यपाल का फैसला, चुनाव आयोग की स्थिति और राजनीतिक दलों की रणनीति-तीनों मिलकर तय करेंगे कि अंता का अगला अध्याय किस दिशा में जाएगा।

क्या रोकी जा सकती है उपचुनाव प्रक्रिया ?

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, एक बार निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को रोकना केवल न्यायालय या आयोग के विशेष आदेश से ही संभव होता है। यदि राज्यपाल की ओर से दया याचिका पर निर्णय उपचुनाव के बीच में आता है तो यह मामला संवैधानिक जटिलता का रूप ले सकता है। यदि निर्णय 13 अक्टूबर नामांकन प्रक्रिया से पहले आता है तो यह चुनाव प्रक्रिया रद्द हो जाएगी।

सरकार भेज चुकी है सिफारिश

कोर्ट ने मीणा को एक राजनीतिक आंदोलन के दौरान एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। राज्य सरकार ने इस याचिका पर पिछले सप्ताह ही राजभवन को अपनी सिफारिश भेजी है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार की तरफ से भेजी गई सिफारिश मीणा के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से सकारात्मक है। कंवरलाल पर यह मामला करीब 20 साल पुराना है। मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई, थी लेकिन कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई।

जातिगत और सामाजिक समीकरण

अंता सीट पर मीणा समुदाय का वर्चस्व माना जाता है। बारां जिले में लगभग 22% अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या है, जिसमें मीणा समाज प्रमुख भूमिका रखता है। इसके अलावा जैन, ब्राह्मण, गुर्जर और किसान वर्ग भी निर्णायक असर रखते हैं। भाजपा आमतौर पर मीणा समाज और ग्रामीण मतदाताओं पर निर्भर रहती है, जबकि कांग्रेस का आधार शहरी एवं व्यापारी वर्ग में मजबूत माना जाता है। 2023 में मीणा समुदाय के एकजुट समर्थन से भाजपा को फायदा हुआ था, जबकि 2018 में कांग्रेस को विकास और स्थानीय नेतृत्व के मुद्दों पर बढ़त मिली थी।

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट

अंता विधानसभा सीट बारां जिले में आती है और हाड़ौती क्षेत्र की राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर का इतिहास रहा है। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन 2023 में कंवरलाल मीणा ने वापसी करते हुए भाजपा को सीट दिलाई थी।

कांग्रेस से भाया, भाजपा से भगवती प्रमुख दावेदार

उपचुनाव के लिए अभी तक किसी दल ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस खेमे में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा को नया चेहरा तलाशना पड़ सकता है क्योंकि कंवरलाल मीणा की स्थिति अभी दया याचिका के निर्णय पर निर्भर है। यदि उपचुनाव की नौबत आती है तो कंवरलाल की पत्नी भगवती मीणा भाजपा के टिकट की सशक्त दावेदार हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि भाजपा कंवरलाल मीणा के परिवार या मीणा समुदाय से किसी को टिकट देती है तो जातीय समीकरण एक बार फिर पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं।

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