Wednesday, November, 05,2025

कोर्ट ने केंद्र, नाजिम व असिस्टेंट नाजिम से मांगा जवाब

जयपुर: दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह शरीफ से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी के नाजिम, असिस्टेंट नाजिम मोहम्मद आदिल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 30 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

दरगाह के पुश्तैनी खादिम सैयद मेहराज चिश्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। सैयद मेहराज चिश्ती ने कोर्ट को बताया कि दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई है, जिससे आस्ताने की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता शादन फरसात, अधिवक्ता चयन सरकार और अर्शनीत संधू उपस्थित हुए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अमित तिवारी (CGSC) और आयुषी श्रीवास्तव ने पेश होकर अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से समय मांगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

तीन वर्ष से नहीं हुआ दरगाह कमेटी का गठन

अजमेर दरगाह शरीफ एकमात्र दरगाह है, जिसका प्रशासन संसद द्वारा बनाए गए विशेष कानून-दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 के अंतर्गत संचालित होता है। लेकिन पिछले तीन वर्षों से दरगाह कमेटी का गठन नहीं हुआ, जो कि एक्ट की धारा 4 और 6 का उल्लंघन है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में प्रश्न संख्या 4520 के उत्तर में स्वीकार किया था कि अजमेर दरगाह कमेटी के प्रशासन में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने 2013-14 से 2022-23 तक की सीएजी रिपोर्ट्स में दर्ज करोड़ों रुपए की गड़बड़ियों का भी उल्लेख किया था। याचिका में कहा गया है कि असिस्टेंट नाजिम मोहम्मद आदिल पर भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं। साथ ही मंत्रालय की हालिया वार्षिक रिपोटों में वित्तीय विवरणों को पारदर्शी रूप से सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य एडवाइजरी कमेटी का गठन भी नहीं किया गया। नाजिम का पद लगभग दो वर्षों तक खाली रहा और इसके बाद जनवरी 2025 में नियुक्ति की गई।

आस्ताना शरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले पर भी जताई है आपत्ति
याचिका में दरगाह नाजिम द्वारा आस्ताना शरीफ (मकबरा मुबारक) में सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह निर्णय 800 वर्ष पुरानी धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है। देश के प्रमुख मंदिरों तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी मंदिर, केदारनाथ, बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, पद्मनाभस्वामी मंदिर आदि में भी संनिधि क्षेत्र में कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है। याचिका में यह भी उल्लेख है कि दरगाह कमेटी के बिना कई अवैधानिक निर्णय लिए गए, जिनमें वेब पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च करना शामिल है। साथ ही बिना अनुमति लाइव कैमरा प्रसारण यूट्यूब पर किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। जकात संग्रह और विशेष डोनर मेंबरशिप जैसी गतिविधियां भी कमेटी की स्वीकृति के बिना संचालित की जा रही हैं। याचिकाकर्ता सैयद मेहराज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दरगाह और सूफी संतों के खिलाफ 140 से अधिक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अदालत से प्रशासनिक कुप्रबंधन, आर्थिक अनियमितताओं, मनमानी नीतियों, संपत्ति क्षति और तीर्थयात्रियों को हो रही असुविधाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

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