Saturday, April, 05,2025

बदल जाएगा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का तरीका

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उनका कहना है कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ज्ञात रहे कि इससे पहले 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में दो विधेयक वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक, 2024 पेश किए गए थे। बाद में इस पर जेपीसी का गठन किया गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है ताकि, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का मकसद देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है।

अभी वक्फ बोर्ड में कौन-कौन होता

अभी तक बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य, मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली शामित होते हैं।

वक्फ अधिनियम में संशोधन क्यों?

वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी।

कैसे काम करता है वक्फ

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन
वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 से शासित है। यह प्रणाली बेहतर प्रबंधन और मुद्दों के तेज समाधान को सुनिश्चित करती है इसके तीन मुख्य प्रशासनिक निकाय है...

• केंद्रीय वक्फ परिषद - सरकार और राज्य वक्फ बोडों को नीति पर सलाह देती है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं   करती है।
• राज्य वक्फ बोर्ड - राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन-सुरक्षा करते हैं।
• वक्फ न्यायाधिकरण - विशेष न्यायिक निकाय, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है।

संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं वक्फ बोर्ड

वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करते हैं। देशभर में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ संपत्तियों को न तो बेचा जा सकता है और न ही पट्टे पर दिया जा सकता है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में ये बदलाव हैं प्रस्तावित

• अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तलकरण, दक्षता और विकास अधिनियम   1995 करने का प्रस्ताव।
• वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
• वक्फ निर्धारण की शक्ति बोर्ड के पास नहीं होगी।
• वक्फ का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के   अनुसार करने का अधिकार होगा।
• केंद्रीय वक्फ परिषदः दो गैर-मुस्लिम होंगे। सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। दो   महिला सदस्यों का होना भी जरूरी। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम   समुदाय से होंगे।                                                                                                                                                      • राज्य वक्फ बोर्डः राज्य सरकार दो गैर-मुस्लिमों, शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगाखानी समुदाय से एक-   एक सदस्य को मनोनीत कर सकती। कम से कम दो मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी है।
• वक्फ न्यायाधिकरणः अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला   न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव (राज्य सरकार) शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के   भीतर अदालत में अब अपील कर सकेंगे।                                                                                                                                                  

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