Saturday, April, 12,2025

'एक्स' का आरोप, सरकार बिना उचित प्रक्रिया के लागू कर रही है सेंसरशिप

बेगलुरु: भाषा में अपशब्दों और गलत शैली के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चैटबॉट ग्रोक सवालों के धेरे में है। केंद्र सरकार इस मामले में जांच की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार एक्स के अधिकारियों के संपर्क में भी है। 

इसी बीच, एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अपनी याचिका में एक्स ने गैरकानूनी सामग्री विनियमन और मनमाने ढंग से सेंसरशिप को चुनौती दी है। साथ ही एक्स ने आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 79(3) (बी) के उपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है। इसे लेकर 'एक्स' ने तर्क दिया है यह धारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करती है। साथ ही यह ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर भी करती है। एक्स ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार धारा 690 में लिखी गई कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए समानांतर कंटेंट को रोकने के लिए तंत्र बनाने के लिए आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 79(3) (बी) का उपयोग कर रही है।

ग्रोक एआई को लेकर भारत ने पूछे सवाल

यह मामला ऐसे समय हुआ है जब केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर सवाल पूछे है। ग्रोक कई सवालों के जवाब में गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार ने कंपनी से जवाब मांगा है। हालांकि सरकार की ओर से ग्रोक को लेकर अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रालय कंपनी के अधिकारियों से संपर्क में है।

सरकार ने याचिका का दिया जवाब

केंद्र सरकार ने 'एक्स' की याचिका का जवाब दिया है और कहा है कि सरकार सही प्रक्रिया का पालन करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए और उन्हें नियमों के तहत सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत, यदि कोई डिजिटल सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है, तो उसे ब्लॉक करने का अधिकार सरकार के पास है। हालांकि, यह प्रक्रिया 2009 के सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमों द्वारा विनियमित होती है, जिसके तहत अवरोधन से पहले समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इससे पहले साल 2022 में कंपनी को धारा 69ए के तहत कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया था।

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