Tuesday, August, 12,2025

आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आदिवासी महिला या उसके कानूनी उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी के हकदार हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करना लैंगिक भेदभाव और विभाजन को बढ़ावा देता है, जिसे समाप्त करना संविधान और कानून दोनों का उद्देश्य है। यह निर्णय एक आदिवासी महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने अपने नाना की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि महिला की अपने पिता की संपत्ति में कोई कानूनी भागीदारी नहीं है और उनके बच्चों का भी कोई अधिकार नहीं बनता। शीर्ष अदालत ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि न्यायालयों को न्याय और समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए महिला अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और परंपरागत भेदभावपूर्ण रवैये को खत्म करना चाहिए।

 

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