Tuesday, August, 12,2025

मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के करें उपाय, काउंसलर किए जाएं नियुक्त

नई दिल्ली: शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश जारी किए। जयपुर, कोटा, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई सहित सभी कोचिंग संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निवारक उपायों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया।

न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और छात्र-केंद्रित वातावरण में विद्यार्थियों की आत्महत्या पर रोकथाम के लिए एक एकीकृत, लागू करने योग्य डांचे के संबंध में देश में विधायी और नियामक शून्यता बनी हुई है।

पंद्रह दिशा-निर्देश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि ये उपाय तब तक लागू और बाध्यकारी बने रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कानून या नियामक ढांचा नहीं बनाया जाता। सभी शैक्षिक संस्थानों को 'उम्मीद' मसौदा दिशा-निर्देशों, 'मनोदर्पण' पहल और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति से प्रेरणा लेते हुए एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनाने और लागू करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने कहा कि इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी और इसे अपडेट (अद्यतन) किया जाएगा।

CBI करेगी नीट अभ्यर्थी की मौत की जांच

यह फैसला आध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर आया है, जिसमें विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय अभ्यर्थी की अप्राकृतिक मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने निर्देश दिया कि जांच सीबीआई की हस्तांतरित की जाए। सीबीआई निदेशक को आदेश दिया गया कि वे तत्काल मामला दर्ज करें तथा जांच का कार्य संबंधित सीबीआई अधीक्षक की देखरेख में एक टीम को सौंपे।

केंद्र 90 दिन में दाखिल करे हलफनामा

पीठ ने केंद्र को 90 दिनों के भीतर एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और स्थापित निगरानी प्रणालियों का विवरण देने के लिए कहा गया है। पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मामले को 27 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस स्थिति में कमी लाने के लिए केंद्र के निवारक कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें 'उम्मीद' (अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, इंपैथाइज, पंपावर और विकसित करना) मसौदा दिशा-निर्देश शामिल है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों की आत्महत्या को रोकना है।

पीठ ने पारित किए ये दिशा-निर्देश

  • 100 से अधिक विद्यार्थी पर काउंसलर जरूरी 100 या अधिक विद्यार्थी वाले सभी शैक्षिक संस्थानों को बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक योग्य परामर्शदाता, मनोचिकित्सक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी चाहिए।
  • कम छात्रों वाले संस्थानों को बाहरी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ औपचारिक 'रेफरल' संबंध स्थापित करने होंगे।

जोखिम वाले स्थानों पर पहुंच हो प्रतिबंधित

  • सभी आवासीय संस्थान छेड़छाड़ रोधी सीलिंग फैन या समकक्ष सुरक्षा उपकरण लगाएं और छतों, बालकनियों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करें।
  • शैक्षिक प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या उनकी क्षमता से अधिक शैक्षिक लक्ष्य देने के आधार पर छात्रों के बैच को अलग न करें।

यौन उत्पीड़न, रैगिंग रोकने के हो पुख्ता इंतजाम

  • जाति, वर्ग, लिंग, यौन झुकाव, दिव्यांगता, धर्म या जातीयता के आधार पर यौन उत्पीड़न, रैगिंग और दबंगई से जुड़ी घटनाओं के निवारण और रोकथाम के लिए मजबूत, गोपनीय और सुलभ तंत्र स्थापित करें।

कार्रवाई न करना संस्थागत दोष माना जाएगा

  • ऐसे सभी मामलों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के पास तत्काल रेफरल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और छात्र की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में समय पर या पर्याप्त कार्रवाई न करना, खासकर जहां ऐसी उपेक्षा छात्र के आत्म-क्षति या आत्महत्या में योगदान देती है, संस्थागत दोष माना जाएगा और इसके लिए प्रशासन नियामकीय और कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
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