Tuesday, August, 12,2025

सेना में महिलाओं के लिए बराबरी का रास्ता साफ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2:1 अनुपात में आरक्षण देने की नीति को मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है और महिलाओं के लिए सीटें सीमित करना गलत है। दो महिला उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि असली जेंडर न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि सबसे योग्य उम्मीदवार चुने जाएं, न कि लिंग के आधार पर सीटें तय हों। दरअसल, मेरिट लिस्ट में चौथे और पांचवें स्थान पर रहने के बावजूद दोनों महिला उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला, क्योंकि महिलाओं के लिए केवल 3 सीटें थीं, जबकि उनसे कम अंक वाले पुरुष उम्मीदवार चुने गए। कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में शामिल करने का आदेश दिया, जबकि दूसरी ने याचिका के दौरान नौसेना जॉइन कर ली थी, इसलिए उसे राहत नहीं मिली।

यह था मामला

JAG में कुल 9 पदों के लिए भर्ती में 6 पुरुष और 3 महिलाएं चुनी गई थीं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कम मौके मिलने की भरपाई के लिए कम से कम 50% सीटें उन्हें दी जाएं, लेकिन अगर महिलाएं मेरिट में आगे हैं, तो उन्हें 50% तक सीमित करना भी गलत होगा। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब 6 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं को CDS परीक्षा के जरिए सेना की स्थायी नौकरियों से बाहर रखने पर केंद्र से जवाब मांगा था।

आवारा कुत्तों की नसबंदी करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और NCR के नगर निकायों को आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी की जाए और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने चेतावनी दी कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर तैयार हों, जबकि 6 हफ्तों में 5,000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया जाए। एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बने और 4 घंटे में कार्रवाई हो। यह मामला 28 जुलाई को तब उठा जब संसद में रिपोर्ट पेश कर दिल्ली-NCR में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई।

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