Thursday, July, 30,2026

नकल और पेपर लीक पर सर्जिकल स्ट्राइक संसद ने सख्त कानून को दी मंजूरी

नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीकन मामलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, 2026 को बुधवार को लोकसभा से ध्वनिमता से पारित करा लिया। विधेयक में पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत प्रश्न पत्र लोक या अन्या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतमा 10 वर्ष तक की जेल तथा 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं संगठित अपराधों में शामिल निरोद्धों और संस्थाओं पर कम से कम 7 वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुमनि काह सवधान किया गया है। विधेयक के अनुसार सभी मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी, नकि राज्यों और केंद्र शास्ति प्रदेशों में गठित फास्ट ट्रैक अदालतें आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करेंगी। सदन में विधेयक पर दो दिन तक चली चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में तत्काल सीबीआई जांच कराई और अब नए कानून से ऐसे मामलों में त्वरित न्याव सुनिश्चित होगा।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  • पेपर लीक या अनुचित साथनों के इस्तेमाल पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की राजा।
  • दोषी पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
  • संगठित परीक्षा घोटालों (गिरोह, संस्थान या नेटवर्क) में शामिल लोगों के लिए न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की केंद।
  • संगठित अपराध के मामलों में 10 करोड़ रुपए जुमनि का प्रावधान।
  • सभी मामलों की जांच दी महीने के भीतर पूरी करना अनिकर्य होगा।
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक अदालते स्थापित की जाएंगी।
  • आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर गुकदमै का निपटारा करने का लक्ष्य।

गृह मंत्री पर गंभीर टिप्पणी, सत्ता पक्ष ने कहा... 'राहुल माफी मांगें'

चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों के आआंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल से माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिना ताध्य गंभीर आरोप लगाने पर आपत्ति जताई, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अससदीय शब्दों के प्रयोग पर राहुल को कई बार टीका। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नारों के बीच सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई। बाद में हंगामे के बीच संशोधन विधेयक पारित हो गया।

 

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