Tuesday, April, 08,2025

गुमशुदगी मामलों में DSP स्तर तक के अफसर गंभीर नहीं: HC

जयपुर: राजस्थान में नाबालिग बच्चियों की गुमशुदगी के मामले में सोमवार को डीजीपी यूआर साहू सहित करीब आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी हाई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस में डीएसपी स्तर तक के अधिकारी गुमशुदगी के मामलों को लेकर गंभीर नहीं हैं। गुमशुदगी दर्ज होने के कई दिनों तक मामले में जांच शुरू नहीं होती है। अगर इस तरह के मामलों में दो से तीन दिन में जांच शुरू हो जाए, तो रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं।

जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह टिप्पणी ऐसे चार मामलों में सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि राज्य से लापता लोगों की बरामदगी के लिए मैकेनिज्म और डीजीपी की मॉनिटरिंग में विशेष सेल बनाया जाए। गुमशुदा लोगों को लेकर डाटाबेस और उनकी रिकवरी की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। हर रेंज में आईजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में यह विशेष सेल बने। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर होने के तीसरे दिन पुलिस जांच शुरू करे।

थानाधिकारी को बुलाते हैं, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती

हाई कोर्ट ने प्रदेश में लापता नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने के मुद्दे पर डीजीपी की उपस्थिति में गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में हम पहले थानाधिकारी को बुलाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। वहीं, जैसे ही अदालत की ओर से संबंधित एसपी को बुलाते हैं, तो मामले में कार्रवाई शुरू हो जाती है। कई मामलों में तो लापता की बरामदगी भी हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों की बरामदगी को लेकर विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। डीजीपी को ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। वहीं, डीजीपी ने अदालत को बताया कि पुलिस लापता लोगों की गंभीरता से तलाश करती है पुलिस ने 96 फीसदी मामलों में लापताओं की बरामदगी की है। वहीं, करीब 6500 लापताओं की तलाश की जा रही है। हर जिले में इसके लिए सेल बनी हुई है, और लापताओं की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

हाई कोर्ट ने की IPS अजयपाल लांबा की तारीफ

हाई कोर्ट में खंडपीठ ने अखबार दिखाते हुए कहा कि IPS अजयपाल लांबा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से हम खुश हैं। इन्होंने एक दिन में 827 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगर एक दिन में इतने आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ये नाबालिग बच्चियों के आरोपी क्यों हाथ नहीं आते? क्यों ना हम IPS अजयपाल लांबा के नेतृत्व में ही एक विशेष सेल का गठन कर दे। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही अजयपाल लांबा को लेकर आदेश लिखना शुरू किया, तो डीजीपी और महाधिवक्ता ने कहा कि सभी रेंज के आईजी अलग-अलग हैं और लांबा सभी रेंज के आईजी नहीं हैं। इसलिए सभी रेंज के आईजी के नेतृत्व में स्पेशल सेल गठित कर सकते हैं। कोर्ट ने यह सलाह को मंजूर कर कहा कि प्रदेशभर से लापता लोगों की बरामदगी के लिए सही मैकेनिज्म बनाया जाए।

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