Friday, September, 26,2025

तीन साल की वकालत अनिवार्य करने संबंधी HC का आदेश रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी। न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और न्यायाधीश अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दलील दी। दी कि पुनर्परीक्षा असंवैधानिक और अव्यावहारिक
है तथा इससे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तीन वर्ष की अनिवार्य वकालत की शर्त के बिना दीवानी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 1994 को 23 जून 2023 को संशोधित किया गया था, ताकि राज्य में दीवानी न्यायाधीश प्रवेश स्तर की परीक्षा में बैठने के पात्र होने के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य की जा सके। उच्च न्यायालय ने संशोधित नियमों को बरकरार रखा, लेकिन संशोधित नियमों के लागू होने के बाद दो अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा पात्र होने का दावा करने और 'कट-ऑफ' की समीक्षा का अनुरोध किए जाने के बाद मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को बाहर करने का निर्देश दिया था।

 

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