Friday, February, 20,2026

ओपन चयन पर भी आरक्षित सीट नहीं जाएगी खाली

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ ने जूनियर लीगल असिस्टेंट भर्ती-2023 से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण रिपोर्टेबल फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की विशेष अपीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में चयनित हो जाता है तो उसकी श्रेणी का रिक्त पद उसी श्रेणी के अगले मेरिट उम्मीदवार से भरा जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण नियमों का सही पालन अनिवार्य है। योग्य अभ्यर्थी को तकनीकी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

मामला 19 जुलाई 2023 को जारी 'लीगल असिस्टेंट (जूनियर लीगल ऑफिसर)' भर्ती विज्ञापन से जुड़ा है। इसमें कुल 9 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दस्तावेज सत्यापन के लिए 26 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार ओपन कैटेगरी
में चयनित हो गया, जबकि ओबीसी श्रेणी के दो पद रिक्त रह गए।

पहले ओपन कैटेगरी के पद मेरिट से भरे जाते हैंः याचिकाकर्ता जसलोक यादव ने दावा किया कि वह ओबीसी श्रेणी में अगले मेरिट स्थान पर थे, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए। एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया, जिसे राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड ने चुनौती दी थी।

खंडपीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय 'सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण का उद्देश्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, न कि मेरिट को सीमित करना। कोर्ट ने दोहराया कि पहले ओपन कैटेगरी के पद मेरिट से भरे जाते हैं। इसके बाद आरक्षित श्रेणियों के पद संबंधित श्रेणी के मेरिट उम्मीदवारों से भरे जाने चाहिए। अंततः हाई कोर्ट ने माना कि एकलपीठ का आदेश कानून और भर्ती नियमों के अनुरूप है। विशेष अपील में कोई दम नहीं पाया गया और उसे खारिज कर दिया गया। यह फैसला भविष्य की भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सामुदायिक भवन से हटेगा पृथ्वीराज नगर जोन ऑफिस राजस्थान हाई कोर्ट ने पृथ्वीराज नगर जोन कार्यालय को सामुदायिक भवन से संचालित करने पर सख्त रुख अपनाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण को उसे तत्काल अन्यत्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कॉलोनी में निर्मित सामुदायिक भवन सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है और उसमें सरकारी कार्यालय संचालित नहीं किया जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जेडीए के वकील को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक यह बताया जाए कि जोन कार्यालय कब तक किसी अन्य सरकारी भवन या किराए के परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।

साथ ही मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन को खाली करने की समय सीमा भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह आदेश पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनीश बधाला और धनंजय ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च निर्धारित की है।

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