Monday, December, 01,2025

राजस्थान में भी बनाए जाएं साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर

जयपुर: हाई कोर्ट जोधपुर ने साइबर ठगी के मामलों पर चिंता जताते हुए गृह विभाग को 14C की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर नियंत्रण के लिए विस्तृत एसओपी बनानी होगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर 84 वर्षीय दंपती को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 2 करोड़ रुपए ठगने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने इसे अत्यधिक संगठित साइबर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे मामले डिजिटल सुरक्षा व नागरिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा हैं। ठगों ने वीडियो कॉल पर नकली नोटिस दिखाकर और धमकी देकर 9 दिनों में 2.02 करोड़ ट्रांसफर करवाए थे। कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती की कमजोर मानसिक अवस्था का लाभ उठाने पर नाराजगी जताई। इसके बाद कोर्ट ने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाने के आदेश दिए।

34 बिंदुओं पर ऐतिहासिक आदेश

हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि भारतीय साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की जाए। यह केंद्र 14C जैसी शक्तियों के साथ आवश्यकतानुसार नए विंग भी बनाएगा। कोर्ट ने 1 फरवरी 2026 से एक अलग टोल-फ्री नंबर शुरू करने के निर्देश दिए, जिसमें ऑटो-FIR रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। FIR स्वतः सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज होकर संबंधित साइबर थाने को भेजी जाएगी। साइबर जांच के लिए आईटी-क्वालिफाइड इंस्पेक्टर नियुक्त होंगे, जिनका स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेगा। एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी, जो 30 दिन में रिपोर्ट देगी। गृह सचिव, डीजीपी और डीजी साइबर हर तीन महीने में बैंक, टेलीकॉम और एजेंसियों के साथ संयुक्त समीक्षा करेंगे। बैंकों को एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम, म्यूल हंटर टूल और मृत/इनएक्टिव खातों का दोबारा KYC करना होगा। डिजिटल डिवाइस विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति को अधिकतम तीन सिम मिलेंगे। कॉल सेंटर, बीपीओ, यूट्यूबर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर और गिग वर्कर्स का पंजीकरण तथा पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक होगा।

सुरक्षा डिजिटल का गंभीर संकट

जस्टिस रवि चिरानिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि सूचना तकनीक के दुरुपयोग से साइबर क्राइम समाज, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल ठगी नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला है। राज्य के साइबर थानों में तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी है और अधिकांश कर्मियों को डिजिटल अपराध की पर्याप्त समझ नहीं है। पुरानी जांच प्रक्रिया, बैंक-पुलिस समन्वय की कमी और कमजोर क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम समस्या को और बढ़ाते हैं। मेवात जैसे क्षेत्र साइबर अपराध के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और बुजुर्ग या तकनीकी रूप से कम जागरूक लोग आसान निशाना हैं। कोर्ट ने ऑपरेशन एंटी वायरस और साइबर शील्ड जैसे अभियानों को सराहनीय बताया, लेकिन कहा कि विशेषज्ञों की कमी के कारण ट्रायल में सबूत साबित करना अब भी चुनौती है।

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