Saturday, April, 19,2025

वक्फ में नई नियुक्ति नहीं होगी केंद्र से मांगा 7 दिन में जवाब

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस नए कानून पर फिलहाल रोक (स्टे) लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी भी नई नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगा दी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक सरकार वक्फ से संबंधित किसी संपत्ति को डीनोटिफाई नहीं करेगी, विशेषकर वे संपत्तियां जो पहले से रजिस्टर्ड या गजटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अन्य संपत्तियों पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, हम इस अधिनियम को पूरी तरह असंवैधानिक मानते हैं। यह अल्पसंख्यकों की संपत्ति और अधिकारों पर हमला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कानून को रद्द करने की मांग की।

पांच मुख्य आपत्तियों पर होगी सुनवाई

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि 110 से 120 याचिकाओं को पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में कोर्ट अब सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे नोडल काउंसिल के माध्यम से आपसी सहमति से 5 बिंदु तय करें और उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करें। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। केंद्र सरकार की दलील रही कि संसद द्वारा पारित किसी कानून पर सीधे तौर पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाते हुए कुछ अहम निर्देश दिए हैं। अब यह मामला 5 मई, 2025 को दोपहर 2 बजे फिर से सूचीबद्ध किया गया है, जहां पांच प्रमुख बिंदुओं पर सुनवाई होगी।

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