Saturday, April, 19,2025

चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए दिया तीन हफ्ते का समय

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को 1961 की चुनाव संचालन नियमावली में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का और समय दिया है। यह आदेश कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में केंद्र और आयोग को पहले ही नोटिस जारी किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। जयराम रमेश, श्याम लाल पाल और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिकाएं दायर कर 1961 के नियम 93(2) (ए) में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन "बहुत चतुराई से" किया गया है और इससे मतदाता की पहचान उजागर होने की आशंका के नाम पर मतदान की पारदर्शिता को खतरा है। सरकार ने इस संशोधन के तहत सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सामग्री की सार्वजनिक जांच पर रोक लगा दी है।

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