Friday, August, 14,2026

RAS लिग्री पर ₹250 करोड़ की जमीन के मामले में होगी कार्रवाई

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और गंभीर कदाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को अब कार्रवाई के मोर्चे पर और धार दे दी है। सरकार के स्तर पर ऐसे करीब 40 मामलों में कठोर फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आरएएस अधिकारी बलवंत सिंह लिग्री का मामला सामने आया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापना के दौरान कथित पद के दुरुपयोग और करीब 250 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन से जुड़े प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्मिक विभाग से धारा 17-ए के तहत अनुमति मांगी है। मामला वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है।

आरोप है कि लिग्री ने पद का कथित दुरुपयोग कर ऐसे निर्णय लिए, जिनसे निजी पक्षों को लाभपहुंचा। ग्रीन फायर हॉस्पिटल और रतन प्रभा जैन को जमीन दिए जाने से जुड़े आरोपों की भी जांच हो रही है। एसीबी की ओर से जांच आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी गई है। मंजूरी मिलने पर एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू हो सकती है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी पद का इस्तेमाल निजी लाभ या किसी को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए करने वालों को जवाबदेही से नहीं बचाया जाएगा।

जहां दोष नहीं, वहां अधिकारियों को राहत

सरकार की कार्रवाई सिर्फ दंड तक सीमित नहीं रही। विभागीय जांच के धार प्रकरण समाप्त कर संबंधित अधिकारियों को दोषमुक्ति की राहत दी गई है। दो मामलों में परिनिंदा का दंड दिया गया, जबकि दो रिव्यू याचिकाओं में वेतन वृद्धि रोकने के दंड को परिनिंदा में बदलने की मंजूरी दी गई। वहीं चार रिव्यू याचिकाएं खारिज कर पूर्व दंडादेश बरकरार रखा गया है।

10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर भी गाज

सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया है। सेवा काल में अनुशासनहीनता, दुराचरण और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 10 अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है। इनमें पांच मामलों में शत-प्रतिशत पेंशन रोकने की स्वीकृति दी गई है। एक मामले में न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के बाद यह कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य मामलों में विभागीय जांच पूरी होने तक पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है।

छह मामलों में अभियोजन स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध लाभ लेने से जुड़े छह गंभीर मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है। इनमें सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ आचार्य, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता, वित्तीय सलाहकार, सहायक अभियंता और विकास अधिकारी से जुड़े मामले शामिल हैं। इन प्रकरणों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई का रास्ता साफ किया गया है।

पांच मामलों में एसीबी को जांच की अनुमति

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत पांच मामलों में एसीबी को आगे की जांच की अनुमति भी दी है। इसके साथ ही छह मामलों में अधिकारियों की वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।

लैंगिक उत्पीड़न में प्राचार्य बर्खास्त

सरकार ने गंभीर कदाचार के मामलों में भी कठोर रुख अपनाया है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामले में कॉलेज प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। मामले में सहयोग के आरोप वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी गई है।

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