Monday, September, 21,2026

रामबाग गोल्फ क्लब निर्माण पर SC का दखल से इनकार

जयपुर: जयपुर के सेंट्रल पार्क से सटे रामबाग गोल्फ क्लब क्षेत्र में प्रस्तावित G + 1 निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता योगेश यादव की SLP खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट से मामले की मूल जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण करने का अनुरोध किया है। जस्टिस पामिदिघंटम श्रीनरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने 18 सितंबर को मामले की सुनवाई की। योगेश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण सहित अन्य अधिवक्ता पेश हुए। पीठ ने कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट के 13 जुलाई, 2026 के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

साथ ही हाई कोर्ट से संबंधित रिट याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा। मामला राजस्थान हाई कोर्ट में योगेश यादव की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में सेंट्रल पार्क के रामबाग गोल्फ क्लब से सटे क्षेत्र में JDA द्वारा प्रस्तावित G + 1 भवन निर्माण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि 14 सितंबर, 2023 की बैठक में भूमिगत पार्किंग के साथ गोल्फ क्लब के मौजूदा निर्माण को हटाकर G+1 निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। याचिका में इस निर्णय की वैधानिकता को चुनौती दी गई है।

Hike सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से हाई कोर्ट के 13 जुलाई, 2026 के आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके खिलाफ दायर SLP भी खारिज हो गई है। हालांकि, रामबाग गोल्फ क्लब-सेंट्रल पार्क से जुड़े निर्माण और JDA के फैसलों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली मूल जनहित याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है। अब हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के अनुसार इस PIL पर शीघ्र सुनवाई कर उसका निस्तारण करना है। मामले में निर्माण की वैधानिकता और JDA के संबंधित फैसलों पर अंतिम स्थिति हाई कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट होगी।

2016 की अनुमति और बाद के फैसलों पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि इसी स्थान पर पूर्व में गोल्फ क्लब की ओर से निर्माण की अनुमति मांगी गई थी, जिसे JDA ने वर्ष 2016 में अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद कथित अनाधिकृत निर्माण को लेकर वर्ष 2018 में नोटिस जारी हुआ और वर्ष 2019 में JDA स्तर पर इसे अवैध एवं अनाधिकृत बताए जाने का दावा किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद बाद में JDA ने अपना रुख बदलते हुए निर्माण की अनुमति देने का निर्णय किया। इन आरोपों की वैधानिकता पर अंतिम निर्णय हाई कोर्ट में लंबित मूल PIL में होना है।

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