Sunday, August, 23,2026

आचार संहिता का 'डंडा'... 24 घंटे में उतरे सियासी रंग

जयपुर: नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित होते ही जयपुर में आदर्श आचार संहिता की पालना शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बुधवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई। इसके 24 घंटे के भीतर जयपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने शहर में राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लगे अनाधिकृत राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, झंडे और दीवारों पर लिखे नारों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) व जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ईआरओ, एईआरओ और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

24, 48 और 72 घंटे की समय सीमा तय

आचार संहिता के तहत सरकारी संपत्तियों से दीवार लेखन, पोस्टर, कागज, होर्डिंग्स, बैनर और झंडे हटाने के लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक और शिकायत निगरानी प्रणाली भी तत्काल प्रभाव से शुरू की गई है। सार्वजनिक सपत्तियों के विरूपण और सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग से जुड़ी कार्रवाई के लिए 48 घंटे, जबकि निजी संपत्तियों से संबंधित प्रचार सामग्री हटाने के लिए 72 घंटे की समयावधि निर्धारित है।

विभाग सीधे नहीं भेज सकेंगे आचार संहिता से जुड़े प्रकरण

आयोग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान विभिन्न विभाग स्पष्टीकरण या शिथिलता से जुड़े प्रकरण सीधे आयोग को नहीं भेजेंगे। ऐसे मामलों को मुख्य सचिव के स्तर से अनुमोदन के बाद ही आयोग को भेजा जाएगा। संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा सात दिन या उससे कम रह गई हो तो उसे न्यूनतम समय में मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

मतदाता सूची से लेकर मतदान केंद्रों तक तैयारियों की समीक्षा

बैठक में मतदाता सूचियों को शुद्ध एवं अद्यतन रखने, दावों आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण, मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन और न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान और प्रशिक्षण तथा स्ट्रॉन्ग रूम के लिए स्थल चयन पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ईवीएम के संग्रहण, परिवहन एवं सीलिंग, मतगणना स्थल के चयन, नामांकन स्थल पर सुविधाएं, चुनाव सामग्री एवं लोक सूचना नोटिस, दिव्यांग मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं और चुनावी गतिविधियों की वीडियोग्राफी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

विस्तारक प्रचार सामग्री व वाहन-ध्वनि यंत्रों पर भी नजर

अधिकारियों को पंपलेट एवं पोस्टर मुद्रण, चुनाव प्रचार के लिए वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति सहित अन्य चुनावी गतिविधियों की निगरानी के निर्देश दिए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय में जिम्मेदारियां पूरी करने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा।

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