Sunday, November, 02,2025

उपेंद्र राय के खिलाफ FIR हाई कोर्ट ने निरस्त की

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत एक्सप्रेस समाचार समूह के चेयरमैन उपेंद्र राय के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर को कानूनन आधारहीन बताते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा उपेंद्र राय के खिलाफ इससे पहले 2019 में दर्ज एक मामला भी जांच के बाद बंद कर दिया गया था। यह एकमात्र मामला था जिसमें राय को अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया था, परंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानूनी दृष्टि से यह मामला बनता ही नहीं था। उपेंद्र राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की उस एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जो धारा 120-बी, 384 IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र, दोनों में से किसी में भी, किसी भी लोक सेवक का नाम या पहचान सामने नहीं आई है।

 

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