Sunday, November, 02,2025

अब वकीलों को समन भेजने के लिए SP की मंजूरी जरूरी

नई दिल्ली: वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जांच एजेंसियों को मुवक्किलों को दी गई सलाह के मामले में वकीलों को मनमाने ढंग से तलब करने पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए और कहा कि जांच अधिकारी आपराधिक जांच में उन्हें तब तक नहीं बुला सकते जब तक कि पुलिस अधीक्षक की मंजूरी न हो।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वकीलों को भेजे गए समन को खारिज करते हुए सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट क ने कहा कि यह उन आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिन्होंने वकीलों को अपनी पैरवी के लिए चुना था। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन तथा न्यायाधीश एन वी अंजारिया की पीठ ने ईडी द्वारा धन शोधन जांच के सिलसिले में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने के बाद स्वतः संज्ञान मामले में यह फैसला सुनाया। फैसले के मुख्य अंश सुनाते हुए न्यायाधीश चंद्रन ने कहा कि पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट की निगरानी की आवश्यकता को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा, आपराधिक मामलों में जांच अधिकारी (आईओ), संज्ञेय अपराध में प्रारंभिक जांच करने वाले थाना प्रभारी अधिकारी, मामले का विवरण जानने के लिए अभियुक्त की पैरवी करने वाले वकील को समन जारी नहीं करेंगे, जब तक कि यह बीएसए की धारा 132 के तहत किसी भी अपवाद के अंतर्गत शामिल न हो।

उसने कहा, जब किसी अपवाद के तहत अधिवक्ता को समन जारी किया जाता है, तो उसमें विशेष रूप से उन तथ्यों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके कारण अपवाद का सहारा लेना पड़ा और यह पुलिस अधीक्षक के पद के वरिष्ठ अधिकारी की सहमति से जारी किया जाएगा। अधिवक्ताओं को जारी किए गए समन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अधिवक्ता या मुवक्किल के कहने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।

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