Wednesday, December, 03,2025

देशभर में 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी की जांच CBI को

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी मामलों की देशभर में एकीकृत जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे CBI को पूरी सहायता दें और जांच में बाधा न आने दें।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि डिजिटल अरेस्ट तेजी से फैलता साइबर अपराध है, जिसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो या ऑडियो कॉल के माध्यम से पीड़ितों को धमकाकर उनसे भारी रकम वसूलते हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकतर मामलों में वरिष्ठ नागरिक और कमजोर वर्ग के लोग निशाना बनते हैं। पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी कर पूछा कि साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। अदालत ने निर्देश दिया कि सूचना तकनीक इंटरमीडियरी, बैंक और टेलीकॉम कंपनियां CBI को जरूरी डेटा दें।

एक से ज्यादा सिम जारी करने पर रोक लगाएं

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग को एक व्यक्ति या संस्था को एक से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने को कहा, क्योंकि इन्हें बड़े पैमाने पर साइबर अपराध में उपयोग किया जाता है। साथ ही सभी राज्यों को क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया, ताकि CBI और पुलिस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके। अदालत ने कहा कि ठगी में शामिल 'म्यूल अकाउंट' चलाने में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की जानी चाहिए। 3 नवंबर की सुनवाई में अदालत ने बताया था कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अब तक लगभग ₹3,000 करोड़ की ठगी का पता चला है और इसे 'राष्ट्रीय समस्या' बताया था। यह मामला तब सामने आया, जब हरियाणा के अंबाला में बुजुर्ग दंपती से फर्जी अदालत आदेश और अधिकारियों के नाम पर 1.05 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद CJI को पत्र लिखकर पीड़ितों ने मदद मांगी और अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया।

...अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी एप

केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर नए स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉल होगा। सरकार ने एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और श्याओमी समेत सभी मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अगले 90 दिनों के भीतर यह एप अपने नए फोन में अनिवार्य रूप से शामिल करें। यह एप न तो हटाया जा सकेगा और न ही डिसेबल होगा। संचार साथी की मदद से अब तक 7 लाख से ज्यादा चोरी या गुम मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं। यह एप फर्जी IMEI, साइबर फ्रॉड, स्कैम कॉल और नेटवर्क मिसयूज को रोकने में मदद करता है। पुरानों फोन में यह अपडेट के माध्यम से इंस्टॉल किया जाएगा।

दिल्ली-NCR प्रदूषणः सुप्रीम कोर्ट बोला-सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए केवल किसानों और पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि पराली जलाना नया मुद्दा नहीं है। कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी पराली जलाई जा रही थी, लेकिन तब आसमान नीला और हवा साफ थी, अब क्यों नहीं? बेंच ने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक या अहंकार का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत है। अदालत ने सरकार से पूछा कि पराली के अलावा जो अन्य कारण वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, उनका अध्ययन और आंकड़ा क्यों नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान का असर दोबारा आंका जाए और सुधार की रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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